लगभग 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाइट मोटर व्हीकल (LMV) के Driving License पर ट्रैक्टर और रोड रोलर जैसे भारी वाहन चलाने को लेकर फैसला सुनाया था, लेकिन उस फैसले को फिर से कोर्ट में चुनौती दी गई है. अदालत इसे लेकर अब फैसला सुनाएगी, जिसके बाद तय हो जाएगा कि क्या ट्रेक्टर और रोड रोलर को नार्मल लाइसेंस पर चलाया जा सकता है या नहीं.
कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
7 साल पहले कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि अगर वाहन का वजन 7,500 से अधिक नहीं है तो चालक लाइट मोटर व्हीकल पर ट्रैक्टर जैसे भारी वाहन को चला सकता है. वहीं बुधवार को कोर्ट ने इस ममाले में दायर याचिका में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. साथ ही इस याचिका के बाद LMV लाइसेंस धारकों के वाहनों से जुड़े कई सारे बीमा भुगतान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगवाई वाली बेंच ने सवालों को लेकर संकेत दिए है कि इसे लेकर वो सरकार के विचार का इंतजार नहीं करेगी और खुद ही इसका फैसला सुनाएगी.
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2017 में क्या लिया गया था फैसला?
दरअसल, साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया था कि किसी वाहन चालक को भारी वाहन और ट्रांसपोर्ट वाहन चालाने के लिए अलग से लाइसेंस बनावाने की जरूरी नहीं है, लेकिन शर्त ये रहेगी कि वाहन का वजन 7,500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने इस फैसला में 'Unloaded' शब्द का इस्तेमाल किया था.
फैसला जल्द आने की उम्मीद
बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे और अगर मामला इससे आगे बढ़ता है तो इसकी शुरूआत फिर से नए सिरे से करनी होगी. यानी ये तय है कि इसे लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला आने वाला है, जिसमें ये तय हो जाएगा कि आप लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस से ट्रैक्टर चला सकते हैं या नहीं.
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क्या नार्मल Driving Licence पर चला सकेंगे ट्रैक्टर और रोड रोलर? SC सुनाएगा फैसला