डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रेलवे को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया. साथ ही केंद्र सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है. अदालत ने 10 दिन तक कोई भी डिमोलिशन ड्राइव नहीं करने का निर्देश दिया है. सर्वोच्च अदालत में अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले में केन्द्र और अन्य को नोटिस जारी किया. पीठ ने कहा, ‘परिसर के संबंध में 10 दिन के लिए यथास्थिति बनी रहने दी जाए. एक सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध करें.’ याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांतो सेन ने पीठ को बताया कि 100 मकान गिरा दिए गए हैं. अभी भी 70-80 मकान बचे हैं. हर चीज निष्फल हो जाएगी.'
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उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बताया कि अभियान ऐसे दिन चलाया गया जब उत्तर प्रदेश में अदालतें बंद थीं.’ इस कार्रवाई में 200 घर गिराए जाने हैं. जिसकी वजह से 3 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है, वे 100 साल से भी अधिक से यहां रह रहे हैं.
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हड़ताल की वजह से HC में नहीं हो सकी सुनवाई
यह मामला कृष्ण जन्मभूमि के निकट बने मकानों के ध्वस्तीकरण से संबद्ध है. याचिकाकर्ता ने पहले हाईकोर्ट का रुख किया था लेकिन सोमवार को हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकती थी, ऐसे में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.. सुप्रीम कोर्ट को जब जानकारी मिली कि हाईकोर्ट में सुनवाई संभव नहीं है तो आज यानी 16 अगस्त को सुनवाई के लिए राजी हो गया.
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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर SC की रोक