डीएनए हिंदी: एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अजीबोगरीब शर्त रख दी. महाराष्ट्र का एक व्यक्ति जहर देने के मामले में आरोपी बनाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह स्वीकार करे कि वह कभी गुटखा नहीं बेचेगा. सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर उसने ऐसा किया तो कार्रवाई भी हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है.
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच कर रही थी. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देन से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपी को जमानत दे दी है. आरोपी की ओर से एडवोकेट यतिन एम जगताप और सुनील कुमार शर्मा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे.
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गुटखा न बेचने की शर्त पर दी जमानत
दरअसल, इस आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के कई प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया था. आरोप है कि इस शख्स ने जहरीली चीजें बेचीं. यही वजह रही कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी तो यह शर्त भी लगा दी कि वह जमानत के दौरान कभी भी पान-मसाला और गुटखा नहीं बेचेगा. अगर उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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अब अभिजीत जितेंद्र लोलागे को जमानत तो मिल गई है लेकिन शर्त उन पर लागू है. इसी मामले में महाराष्ट्र सरकार की ओर से जमानत का विरोध करने के लिए एडवोकेट अभिकल्प प्रताप सिंह, अनूप राज आदि पेश हुए थे.
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सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से पहले रखी शर्त, 'गुटखा नहीं बेचोगे', आरोप हैरान कर देंगे