New Delhi: दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुई बच्चों की मौत के मामल में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जवाब मांगा है. 

बच्चों की जिंदगी के साथ हो रहा खिलवाड़
UPSC छात्रों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर डेथ चैंबर बन गए हैं. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगते हुए पूछा कि कोचिंग सेंटर पर बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या नियम लागू किए गए है? कोर्ट ने आगे कहा कि कोचिंग सेंटर के नाम पर अलग-अलग कोनों से आए बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है. 


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दिल्ली और केंद्र सरकार से मांगा जवाब 
राजेंद्र नगर में हुई घटना आंखों को खोल देने वाली घटना है. सरकार को किसी भी संस्थान को अनुमती देने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या वो सभी प्रकार के मानदंडों का पालन कर रहा हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें ऑनलाइन मोड पर कर देना चाहिए.

वहीं, कोर्ट ने कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने जिन कोचिंग सेंटर पर फायर एनओसी नहीं है, उन्हें तुरंत बंद करने का आदेश दिया है. दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे को लेकर CBI जांच के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने इस मामले में MCD और दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी भी की है. 

MCD और दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने सफाई देनी चाही, लेकिन कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया. बता दें कि, राजेंद्र नगर घटना से पहले 2023 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई और उसमें कई बच्चे घायल हो गए थे. इस मामले में आगे की सुनवाई 4 हफ्ते बाद की जाएगी. 

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Supreme Court notice to Centre and Delhi Government in Old Rajinder Nagar Tragedy
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केंद्र और दिल्ली सरकार से SC ने मांगा जवाब
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'बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं कोचिंग सेंटर', केंद्र और दिल्ली सरकार से SC ने मांगा जवाब

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