डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के शरद पवार गुट द्वारा दायर एक याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया है. जिसमें स्पीकर राहुल नार्वेकर को उनकी याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई है. दल-बदल विरोधी कानून के तहत अजित पवार और अन्य विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की जा रही है.
भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने याचिका को शिवसेना मामले के साथ शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का फैसला किया. इससे पहले शिवसेना मामले में शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता के मामलों पर समयबद्ध तरीके से फैसला करने का निर्देश दिया था. सीजेआई ने कहा, 'हमने स्पीकर से इन दलीलों के लिए एक कार्यक्रम तय करने के लिए कहा था, हम शुक्रवार को शिवसेना और इसे एक साथ सूचीबद्ध करेंगे.
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अजित पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अयोग्यता याचिकाएं सितंबर में ही दायर की गईं और याचिकाकर्ता ने जल्द ही शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया. अदालत एनसीपी विधायक जयंत पाटिल द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अजीत पवार के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर द्वारा की गई देरी के खिलाफ शरद पवार गुट की ओर से याचिका दायर की थी.
NCP के नाम और चिन्ह पर चल रही सुनवाई
जुलाई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में एनसीपी विधायकों के एक वर्ग ने भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से हाथ मिला लिया था. यह तब था जब शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अजीत पवार और शिंदे सरकार में शामिल हुए 8 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी. हालांकि, अजित पवार ने दावा किया कि उन्हें राकांपा के अधिकांश विधायकों का समर्थन प्राप्त है. भारत का चुनाव आयोग अजीत पवार के गुट द्वारा मूल एनसीपी पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
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अजित पवार गुट के सदस्यों की चली जाएगी सदस्यता? सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस