डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गंभीर अपराधों के दागी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करने वाली एक याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग (Election Commission) को नोटिस (Notice) जारी कर उनसे जवाब मांगा है. 

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को विधि और न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया. देश में एक अरसे से दागी व्यक्तियों की अयोग्यता पर बहस होती रही है. 

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'दागियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए'

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. एडवोकेट अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में मांग की गई है कि जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामलों में आरोप तय किए गए हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए. 

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'केंद्र और चुनाव आयोग से ये है अपील'

याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र और चुनाव आयोग (ECI) को ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिन पर गंभीर अपराधों के तहत मामला चल रहा है.

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Supreme Court issues notice to Centre ECI plea persons charged serious offences contesting elections
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दागी उम्मीवारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया ECI और केंद्र सरकार को नोटिस
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Hindi
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सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
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सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

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दागी उम्मीवारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया ECI और केंद्र सरकार को नोटिस? जानिए वजह