डीएनए हिंदी: अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. याचिका में मांग की गई है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में रमजान के महीने में वजू करने की इजाजत दी जाए. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. 14 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी कि ज्ञानवापी में वजू करने की इजाजत दी जा सकती है नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 11 नवंबर को उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां एक 'शिवलिंग' पाए जाने का दावा किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया. मस्जिद समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने रमजान के महीने का हवाला देते हुए मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया.
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'रमजान में ड्रम से लिया जा रहा है पानी'
उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर एक क्षेत्र को सील करने के कारण 'वजूखाने' का रास्ता भी बंद है. उन्होंने कहा कि वजू के लिए एक ड्रम से पानी लिया जा रहा है और रमजान की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ गई है. जस्टिस चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि मामले पर 14 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी.
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इससे पहले 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की एक याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद से संबंधित वाराणसी की अदालत में दायर सभी मुकदमों को समायोजित करने का अनुरोध किया गया था.
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'रमजान के महीने में ज्ञानवापी मस्जिद में करने दें वजू', सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को करेगा सुनवाई