डीएनए हिंदी: गुजरात दंगों (Gujarat Riots) से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार की गईं सामाजिका कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी है. अदालत ने उन्हें यह भी कहा है कि इस मामले की जांच में वह अपना पूरा सहयोग दें. साथ ही, उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को भी कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने सिर्फ़ अंतरिम जमानत के मामले पर सुनवाई की है. इस मामले की विस्तृत सुनवाई गुजरात का हाई कोर्ट करेगा.
यह मामला साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है. सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप है कि उन्होंने इस मामले को गवाहों को भड़काया. सुप्रीम कोर्ट ने भी जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में जुटी रहीं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तीस्ता के खिलाफ UAPA जैसे गंभीर आरोप नहीं हैं कि उन्हें जमानत ना दी जाए.
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जमानत याचिका पर अलग से सुनवाई करेगा हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि उसने सिर्फ़ अंतरिम जमानत के पहलू पर सुनवाई की है. तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट अलग से सुनवाई करेगा और वह सुप्रीम कोर्ट के किसी भी विचार से प्रभावित नहीं होगा. इससे एक दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी और गुजरात हाई कोर्ट की जमकर टांग खिंचाई की थी.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू यू ललित ने गुजरात हाई कोर्ट की खिंचाई करते हुए पूछा, 'हमें कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जहां इस तरह के मामलों में हाई कोर्ट से इस तरह की तारीख दी जाती हो. क्या इस महिला (तीस्ता) को अपवाद बनाया जा रहा है? कोर्ट इस तरह की तारीख कैसे दे सकता है? क्या गुजरात में यही तरीका अपनाया जाता है?' दरअसल, गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर राज्य सरकार को 3 अगस्त को नोटिस जारी किया था और अगली तारीख 19 सितंबर की दे दी थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को दी अंतरिम जमानत, सरेंडर करना होगा पासपोर्ट