डीएनए हिंदी: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह के हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है और सर्वोच्च अदालत ने उसे ही जारी रखा.मस्जिद पक्ष ने याचिका दाखिल की थी जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े परिसर के सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इस पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा. फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई जरूरत नहीं है. बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की ही तरह मथुरा के ईदगाह परिसर के सर्वे का मुद्दा पिछले कुछ वक्त में काफी हावी रहा है. 

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सभी मुद्दे अपने पास ट्रांसफर कर लिया है. हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि ईदगाह परिसर में एक कमल की आकृति का पिलर और उस शेषनाग की फोटो है.  ये प्रतीक जन्म की रात भगवान श्रीकृष्ण की रक्षा से संबंधि हैं. खंभे के नीचे हिंदू धार्मिक प्रतीक भी हैं. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्वे किया जाए. 

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लोकसभा चुनाव में बन सकता है बड़ा मुद्दा 
अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में अभी कुछ और बड़े मुद्दे भी हैं. इसमें ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के साथ श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मुद्दा भी जुड़ गया है. बीजेपी के फायरब्रांड नेता बार-बार इसे हिंदुत्व और जनभावना के साथ जोड़कर पेश कर रहे हैं. ज्ञानवापी पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसे मस्जिद कहना उचित नहीं है. दूसरी ओर विपक्ष इन मुद्दों को आधार बनाकर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है. इतना तय है कि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे जरूर हावी रहने वाले हैं. 

इस मामले में कुल 18 याचिकाएं दाखिल हैं
मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक कुल 18 मुकदमे दाखिल किए गए हैं. इन सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष क ओर से दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है. इन याचिकाओं के जरिए दावा किया गया था कि जिस जगह शाही ईदगाह मस्जिद कायम है वह जगह पहले भगवान श्री कृष्ण की जन्म भूमि का हिस्सा थी. इस जमीन को लेकर 1968 में हुए समझौते को याचिकाकर्ताओं ने गलत करार दिया है. 

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supreme court decline interference in allahabad high court order on mathura shri krishna janmbhoomi row 
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर SC का दखल देने से इनकार, जानें पूरा केस
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर SC का दखल देने से इनकार, जानें पूरा केस

 

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