डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी गई है. अब लोग घर बैठे-बैठे ही सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को लाइव देख सकेंगे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली बार संविधान पीठ की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया. आज उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के दोनों गुटों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित मामले की सुनवाई हुई है.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कुछ मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा. जानिए क्या है पूरा मामला कैसे आम व्यक्ति भी सुन और देख सकते हैं कोर्ट की पूरी लाइव स्ट्रीमिंग-
जल्द कोर्ट का होगा अपना लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म
सोमवार को पूर्व बीजेपी नेता के एन गोविंदाचार्य (K N Govindacharya) के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि कोर्ट की सुनवाई का कॉपीराइट YouTube जैसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म को सरेंडर नहीं किया जा सकता है. इसके जवाब में चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कोर्ट का अपना लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म लाने की बात कही. उन्होंने कहा कि तब तक यूट्यूब का इस्तेमाल अस्थाई रूप से होगा. जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में हो रहे मामलों की सुनवाई के लिए SC का अपना लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म होगा.
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चार साल पहले हुई थी लाइव स्ट्रीमिंग की बात
बता दें कि चार साल पहले 26 सितंबर, 2018 को स्वप्निल त्रिपाठी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक महत्व के लिए लाइव-स्ट्रीमिंग सुनवाई की बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था. हाल ही में 26 अगस्त को CJI एनवी रमना की सेवानिवृत्ति के दिन हुई कार्यवाही को जनता के लिए लाइव-स्ट्रीम भी किया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर से संविधान पीठ की सुनवाई की लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू करने का फैसला किया है.
घर बैठे कैसे देख सकते हैं आप लाइव स्ट्रीमिंग
-लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं.
-webcast.gov.in/scindia/ के माध्यम से कोर्ट की सुनवाई देखी जा सकती है.
-सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब के माध्यम से की जा रही लाइव-स्ट्रीम को बाद में अपने सर्वर पर होस्ट कर सकता है.
-लाइव स्ट्रीम को लोग बिना किसी परेशानी के अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर पर देख सकते हैं.
क्या हैं लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी गाइडलाइंस
-अधिकृत व्यक्ति या संस्था के अलावा कोई भी व्यक्ति या इकाई (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित) लाइव स्ट्रीम की गई कार्यवाही या डाटा को रिकॉर्ड, साझा या प्रसारित नहीं करेगा.
-यह प्रावधान सभी मैसेजिंग एप्लीकेशन पर भी लागू होगा. इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है.
-रिकॉर्डिंग और अभिलेखीय डाटा में अदालत के पास विशेष कॉपीराइट होगा.
-लाइव स्ट्रीम तक पहुंचने वाला कोई भी पक्ष/वादी व्यक्ति इन नियमों से बाध्य होगा.
-कोर्ट की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना लाइव स्ट्रीम को किसी भी रूप में दोबारा प्रस्तुत, प्रेषित, अपलोड, पोस्ट, संशोधित, प्रकाशित या पुन: प्रकाशित नहीं किया जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट में पहली बार Live Streaming, जानें आप कैसे देख सकते हैं पूरी कार्यवाही