डीएनए हिंदीः शिवसेना (Shiv Sena) विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला 5 जजों की संविधान पीठ को ये मामला सौंप दिया है. इस मामले में शुक्रवार को अगली सुनवाई की जाएगी. उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जारी पार्टी सिंबल की लड़ाई में अब फैसला संविधान पीठ करेगी. वही तय करेगी कि इस मामले में चुनाव आयोग को अपनी सुनवाई जारी रखनी चाहिए या नहीं. बता दें कि चुनाव आयोग भी इस मामले में सुनवाई कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने का कि संविधान पीठ तय करेगी कि क्या स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लंबित हो तो वो अयोग्यता पर सुनवाई कर सकते हैं. इस दौरान सदन की कार्यवाही कैसे चले. सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र और उसमें चुवान आयोग की क्या भूमिका होनी चाहिए यह संविधान पीठ तय करेगी. CJI ने कहा कि चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग फैसला करेगा हालांकि अगली सुनवाई तक इस मामले में चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को रोके रखे.
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क्या है मामला
अयोग्यता की कार्रवाई को लेकर एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. एकनाथ शिंदे गुट की ओर से शिवसेना पर अधिकार का भी दावा किया गया है. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इसी मामले में कोर्ट सुनवाई कर रहा है. शिंदे गुट के वकील ने मामले पर संविधान पीठ बनाकर सुनवाई करने की मांग रखी थी.
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शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी मामले की सुनवाई