Twin Towers Demolition: नोएडा स्थित सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट गिराने के आदेश दे चुका है. जिस दिन इस अवैध निर्माण को (ट्विन टावर्स को) ध्वस्त किया जाएगा उस दिन सेक्टर 93-ए स्थित एमराल्ड कोर्ट व एटीएस विलेज के फ्लैट में रहने वाले लोगों को सुबह सात बजे से अपने फ्लैट खाली करने होंगे. सुपरटेक के दोनों टावरों की ध्वस्तीकरण संबंधी तैयारियों के लिए गुरुवार शाम को नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई.
इस बैठक में सुपरटेक, पुलिस, ध्वस्तीकरण मे लगी एडफिस कंपनी के अधिकारी, आसपास की सोसाइटी के अपार्टमेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक में तय किया गया कि सुरक्षा स्टाफ दोपहर 12 बजे तक सोसाइटी मे रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें भी दोनों परिसरों को खाली करना होगा. दोनों सोसायटी में रहने वाले लोगों को अपने-अपने वाहन भी परिसर से बाहर निकालने होंगे.
प्राधिकरण की तरफ से बताया गया कि यदि किसी के पास एक से ज्यादा वाहन है और सड़क पर वाहन खड़ा करने की जगह नहीं है तो प्राधिकरण ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है. सूत्रों के मुताबिक, सेक्टर-91 स्थित पंचशील बालक इंटर कालेज और सेक्टर-110 स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल में वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था रहेगी. बैठक में निर्णय लिया गया कि सात बजे फ्लैट खाली किए जाने के बाद दोनों टावर के ध्वस्तीकरण के बाद एडफिस इंजीनियरिग की अनुमति के बाद शाम चार बजे के बाद लोग सोसायटी में अपने फ्लैट में जा सकेंगे.
Video: सुपरटेक ट्विन टावर में सफल ट्रायल ब्लास्ट
इनपुट- PTI
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
Twin Tower Noida: रहते हैं ट्विन टावर के पास तो हर हाल में करना होगा यह काम!