लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है. सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए हैं. अर्जी में उन्होंने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वह गृह मंत्रालय को निर्देश दे कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का निर्देश जारी करे. 

सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि राहुल गांधी ने 2003 में यूनाइटेड किंगडम में बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी. इस कंपनी में राहुल गांधी डायरेक्टर और सेक्रेटरी थे. स्वामी का कहना है कि 2005 से 2006 के कंपनी का सालाना रिटर्न भरा गया था. जिसमें राहुल गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश नागरिक के तौर पर घोषित की.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने इस मामले में  2019 में गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखकर कार्रवाई करने की मांग की थी.  इस मामले में RTI के जरिए भी जवाब मांगा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने जानकारी देने से इनकार कर दिया था.


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स्वामी ने बताया आर्टिकल 9 का उल्लंघन
स्वामी का आरोप है कि राहुल गांधी ने भारतीय नागरिक होने के नाते सविंधान के आर्टिकल 9 का उल्लंघन किया है. इस आर्टिकल में कहा गया कि 'वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं नहीं माना जाएगा, यदि उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है.'

सुब्रमण्यम स्वामी का लेटर मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल, 2019 को राहुल गांधी को पत्र लिखकर इस संबंध में 15 दिनों के भीतर तथ्यात्मक स्थिति सामने रखने को कहा था. लेकिन इस मामले को 5 साल बीत चुके हैं. अब स्वामी ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का मांग की है. इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है.

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Subramanian Swamy filed a petition in Delhi HC demanding cancellation of Rahul Gandhi Indian citizenship
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'राहुल गांधी की छीनी जाए नागरिकता', कांग्रेस नेता के खिलाफ HC में किसने दायर की
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'राहुल गांधी की छीनी जाए नागरिकता', कांग्रेस नेता के खिलाफ HC में किसने दायर की याचिका
 

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Subramanian Swamy Moves Delhi HC on Rahul Gandhi: