डीएनए हिंदीः नोएडा के चर्चित श्रीकांत त्यागी मामले (Shrikant Tyagi Case) में उसके साथियों को जेल से रिहा कर दिया गया है. उसके 8 साथियों को गुरुवार को कोर्ट से जमानत मिली थी. हालांकि श्रीकांत त्यागी को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया. उसे फिलहाल जेल में ही रहना होगा. 5 अगस्त को सेक्टर-93 स्थित ग्रांड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ था. पुलिस ने उसे 9 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार किया था. 

जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले में नितिन त्यागी, प्रिंस त्यागी, लोकेंद्र त्यागी, राहुल त्यागी, रवि पंडित और चर्चिल राणा को जेल से रिहा कर दिया है. वहीं अन्य आरोपी नकुल को बुधवार को ही जमानत मिल गई थी वहीं संजय को मंगलवार को जमानत मिली थी. श्रीकांत त्यागी और उसके चालक राहुल फिलहाल जेल में ही रहेंगे. कोर्ट ने इन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है.  

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श्रीकांत के खिलाफ दर्ज हैं ये मामले
श्रीकांत त्यागी के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मामले दर्ज किए हैं. उस पर आईपीसी की धारा- 419 (भेष बदलकर धोखाधड़ी), धारा-420 (धोखाधड़ी), धारा-482 (गलत संपत्ति पहचान) के तहत एफआईआर दर्ज है. वहीं धारा-482 के तहत मामला उनकी कार पर उत्तर प्रदेश के विधायकों के वाहन के लिए निर्धारित स्टीकर और सरकारी चिह्न लगे होने के आरोप में दर्ज किया गया. कोर्ट ने 419, 420 और 482 को संज्ञेय अपराध मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है. 

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srrikant tyagi 8 associates released from jail himself will remain in jail
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श्रीकांत त्यागी के 8 साथी जेल से रिहा, खुद के लिए अभी कम नहीं हुईं मुश्किलें
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