डीएनए हिंदीः दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को मनी लांड्रिंग मामले में कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. उन्हें 30 मई को गिरफ्तार किया गया था. जमानत याचिका पर सुनवाई होने के बाद दिल्ली की कोर्ट ने शनिवार दोपहर अपना फैसला सुना दिया.  कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी. सत्येंद्र जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें अभी भी जेल में ही रहना होगा.  

14 जून को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि जमानत पर फैसले से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को  सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लांडिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी की.  

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गौरतलब है कि 57 साल के सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. ईडी की ओर से छापेमारी के दौरान करीब 2.85 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और सोने के 133 सिक्के बरामद किए जाने का दावा किया था.

2017 में दर्ज हुआ था केस
सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस साल 2017 में दर्ज हुआ था. सीबीआई ने अगस्त 2017 में सत्येंद्र जैन और उनके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. सीबीआई ने दिसंबर 2018 में चार्जशीट दायर की थी. आरोप के मुताबिक हवाला के जरिये प्राप्त 4.81 करोड़ रुपये इस धनराशि का उपयोग लोन के भुगतान और दिल्ली के आसपास कृषि भूमि की खरीद में किया गया.  

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Special CBI court dismisses the bail application of Satyendar Jain in money laundering case
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सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, सीबीआई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
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सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, CBI कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका