वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार को आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि 12वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं 'हाइब्रिड' मोड में संचालित की जाएं. दिल्ली के प्रदूषण पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. तब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को खोलने या न खोलने का जिम्माद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) पर छोड़ा था. सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अब सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को लेकर नए निर्देश दिए हैं. निर्देश में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में सभी स्कूल अब प्रदूषण के दिनों में हाइब्रिड मोड पर चलाए जाएंगे. 

CAQM  ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण के दिनों में अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं और नहीं भेजना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास जॉइन करी सकते हैं. ये फैसला सीएक्यूएम ने राज्य सरकारों और अभिभावकों पर छोड़ा है. 

 

वायु गुणवत्ता पैनल का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों में फिजिकल क्लासेज फिर से शुरू करने पर विचार करने के लिए कहे जाने के कुछ घंटों बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि कई छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग न ले पाने की सुविधाओं में कमी है और उन्हें मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है. 


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ग्रैप-4 रहेगा लागू
हालांकि, शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोधी ग्रैप-4 प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक वह इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि एक्यूआई के स्तर में लगातार कमी आ रही है, वह ग्रैप-3 या ग्रैप-2 ​​से नीचे प्रतिबंध लगाने का आदेश नहीं दे सकती.

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Situation is clear regarding schools in Delhi-NCR studies will be done in hybrid mode CAQM gave instructions
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Delhi-NCR में स्कूलों को लेकर स्थिति साफ, 'हाइब्रिड' मोड पर होगी पढ़ाई
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Delhi-NCR में स्कूलों को लेकर स्थिति साफ, 'हाइब्रिड' मोड पर होगी पढ़ाई, CAQM ने दिये निर्देश

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