वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार को आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि 12वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं 'हाइब्रिड' मोड में संचालित की जाएं. दिल्ली के प्रदूषण पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. तब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को खोलने या न खोलने का जिम्माद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) पर छोड़ा था. सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अब सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को लेकर नए निर्देश दिए हैं. निर्देश में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में सभी स्कूल अब प्रदूषण के दिनों में हाइब्रिड मोड पर चलाए जाएंगे.
CAQM ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण के दिनों में अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं और नहीं भेजना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास जॉइन करी सकते हैं. ये फैसला सीएक्यूएम ने राज्य सरकारों और अभिभावकों पर छोड़ा है.
Delhi | In compliance with the Supreme Court’s directives, giving relaxation in restrictions under Stage-III and Stage-IV of the GRAP, CAQM orders that State Govts in the NCR shall ensure that all classes upto 12th Standard are conducted in a “Hybrid” mode i.e., both in… pic.twitter.com/W8PDM2b3hh
— ANI (@ANI) November 25, 2024
वायु गुणवत्ता पैनल का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों में फिजिकल क्लासेज फिर से शुरू करने पर विचार करने के लिए कहे जाने के कुछ घंटों बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि कई छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग न ले पाने की सुविधाओं में कमी है और उन्हें मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है.
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ग्रैप-4 रहेगा लागू
हालांकि, शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोधी ग्रैप-4 प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक वह इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि एक्यूआई के स्तर में लगातार कमी आ रही है, वह ग्रैप-3 या ग्रैप-2 से नीचे प्रतिबंध लगाने का आदेश नहीं दे सकती.
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Delhi-NCR में स्कूलों को लेकर स्थिति साफ, 'हाइब्रिड' मोड पर होगी पढ़ाई, CAQM ने दिये निर्देश