डीएनए हिंदी: चर्चित श्रद्धा वलकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला का अंजाम धीरे-धीरे नजदीक आता जा रहा है. कोर्ट ने आफताब के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. जानकारी के मुताबिक, आफताब के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मामला बनता है. इस मामले में अगली सुनवाई 1 जून को होगी. आफताब पूनावाला को अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वलकर को गला दबा मारने, उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटकर फेंकने और सबूत छिपाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत गायब करना) के तहत अपराध के लिए मामला बनता है. हालांकि, आफताब पूनावाला ने सभी आरोपों से इनकार किया है और मुकदमे का सामना करने की बात कही है. मामले की अगली सुनवाई 1 जून को तय की गई है.
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18 मई 2022 को हुई थी हत्या
दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. आफताब पूनावाला पर आरोप है कि उसने पिछले साल 18 मई को श्रद्धा वलकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था. इसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने घर पर लगभग तीन हफ्ते तक फ्रिज में रखा. उसने पकड़े जाने से बचने के लिए दिल्ली के अलग-अलग इलाकों श्रद्धा वलकर के शव के उन टुकड़ों को फेंक दिया था.
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आपको बता दें कि कोर्ट जब आरोप तय करता है तो आरोपी को दो विकल्प मिलते हैं. पहला- वह खुद पर लगे आरोपों को स्वीकार कर ले. ऐसा करने पर उसे सजा सुना दी जाती है. दूसरा- आरोपी इनकार करे और मुकदमे का सामना करे. इसमें आरोपी खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेगा और विपक्ष उसे दोषी साबित करने की कोशिश करेगा.
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श्रद्धा हत्याकांड: आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय, हत्या के मामले में होगी सजा?