Aurangabad-Osmanabad Name Change: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को हरी झंडी दी है, जिसमें सरकार ने औरंगाबाद-उस्मानाबाद के नाम को बदलने का फैसला लिया गया था. दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने का फैसला लिया था, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाम बदलने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दी गई है. साथ ही इस मुद्दे पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, और महाराष्ट्र सरकार के फैसले को कायम रखने की बात कही है. दरअसल, महराष्ट्र सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए सरकार के फैसल को सही ठहराया है.
कोर्ट नहीं देगी दखल
याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उम्मीद जताया कि उनके पक्ष में फैसला आएगा, लेकन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया और याचिक को खारिज कर दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर कहा कि किसी भी शहर के नाम में बदलाव करना वहां की राज्य सरकार के हाथ में होता है, जिसकी न्यायिका समीक्षा नहीं हो सकती है. बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सही बताते हुए अदालत ने कहा है कि हम सरकार के इस फैसले में किसी प्रकार से दखल नहीं देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार का ये फैसला कानूनी रूप से बिल्कुल सही है. कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार जल्द दोनों शहर के नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव कर देगी.
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बदल जाएंगे औरंगाबाद-उस्मानाबाद के नाम, SC ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को दिखाई हरी झंडी