डीएनए हिंदी: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही. समीर वानखेड़े पर 25 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप था. अब इसी मामले को लेकर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. उन्होंने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर सीबीआई पर कई तरह के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सीबीआई बदले की कार्रवाई कर रही है. दोपहर 2.30 बजे तत्काल सुनवाई की अनुमति दी गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कही थी यह बात
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 22 मई तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिए जाने के बाद समीर वानखेड़े CBI द्वारा जारी समन के बाद भी नहीं पहुंचे थे. इसके बाद 17 मई को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी थी.
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सीबीआई ने समीर वानखेड़े को क्यों भेजा समन
25 करोड़ वसूली मामले में CBI ने वानखेड़े को समन भेजा है. उन पर आरोप है कि उन्होंने शाहरुख खान के बेटे के आर्यन खान को ड्रग्स केस से निकालने के लिए 25 करोड़ की वसूली का प्लान बनाया था. CBI ने इस मसले में समीर वानखेड़े सहित 5 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज की है. इस समन के खिलाफ समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी. जहां से उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं मिली थी.
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सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद चर्चा में आए थे समीर वानखेड़े
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स के एंगल से हो रही जांच के बाद ही समीर वानखेड़े में आए थे. उन्होंने दावा किया था कि वह बॉलीवुड में चल रहे कथित ड्रग्स के खेल को खत्म कर देंगे. जिसके बाद उन्होंने 2021 में आर्यन खान मामले की जांच की. यहां पर आपको यह भी बता दें कि 2021 में मुंबई जोन प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था . इस बीच उन पर कई तरह के आरोप लग चुके थे.
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Sameer Wankhede Aryan Khan extortion case
आर्यन खान से 25 करोड़ की वसूली मामले में समीर वानखेड़े ने किया बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख, होगी सुनवाई