इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद (Sambhal Jama Masjid) में पुताई करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में एएसआई (ASI) की कार्यप्रणाली पर भी सख्त टिप्पणी की है. एएसआई की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्च ने यह भी कहा कि एएसआई सरकार के इशारों पर काम करती नजर आ रही है. बता दें कि रमजान के महीने को देखते हुए मस्जिद कमेटी ने सिविल रिवीजन याचिका दाखिल कर रंगाई-पुताई की अनुमति मांगी थी. कोर्ट ने अनुमति देते हुए कहा कि यहां सिर्फ इसी आवेदन का निपटारा किया जा रहा है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एएसआई को खूब फटकार भी लगाई है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को लगाई फटकार
उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद में एएसआई की एक टीम ने कुछ महीने पहले ही सर्वे किया है. मस्जिद की दीवारों पर रंगाई पुताई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एएसआई के वकील से उनकी राय पूछी. इसके जवाब में एएसआई के वकील मनोज कुमार सिंह ने कहा कि मस्जिद कमेटी सालों से यहां पुताई का काम कर रही है. इससे इमारत के बाहरी ढांचे को नुकसान पहुंचा है. इस पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि इतने सालों से रंगाई-पुताई हो रही है, तो आप लोग क्या कर रहे थे? इस पर एएसआई के वकील ने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज कराई है.
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हाई कोर्ट ने ASI को लगाई कड़ी फटकार
जस्टिस अग्रवाल ने एएसआई को फटकार लगाते हुए कहा कि आप सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि एएसआई का दावा है कि समझौते का उल्लंघन हुआ है. कोर्ट ने कहा, 'अगर मस्जिद कमेटी ने समझौते का उल्लंघन किया है, तो एएसआई को नोटिस भेजना चाहिए था.' इसके बाद जस्टिस अग्रवाल ने एएसआई के वकील से कहा कि आपका अधिकारी शिकायत करने से डर रहा है. उन्हें लगता है कि अगर आज बोलेंगे और अगर कल ये सरकार बदल गई, तो हम फंस जाएंगे.
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संभल के जामा मस्जिद में पुताई की मिली अनुमति
संभल की जामा मस्जिद में पुताई करने की हाई कोर्ट ने दी इजाजत, बाहरी दीवारों पर की जाएगी सफेदी