पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान मे नेताप्रतिपक्ष बड़ी मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं. बीते दिनों दिए दिया गया बयान आज उनके लिए मुसीबत बन गया है. दरअसल उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के समय भारतीय सैनकों को लेकर एक बयान दिया था. अब इसी बयान को लेकर कोर्ट ने उन्हें तलब किया है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ( ACJML) आलोक वर्मा इस की सुनवाई के लिए 24 मार्च 2025 की तारीख तय की है.
क्या है पूरा मामला
इतना ही नहीं इसके पहले भी अधिवक्ता विवेक तिवारी ने सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से राहुल गांधी पर मानहानी का आरोप लगाया था. इस मामले अधिवक्ता विवेक तिवारी ने कोर्ट में याचिका भी दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ों' यात्रा के दौरान मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारत और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का जिक्र किया.
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9 दिसंबर को चीन से हुई थी झड़प
अधिवक्ता ने आगे ये दावा किया कि राहुल गांधी कह रहे थे कि 'लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बहुत कुछ पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों की ओर से हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी नहीं पूछेंगे.' दरअसल 9 दिसंबर को भारत और चीन के एक सीमा पर एक झड़प हुई थी. इसके बाद भारतीय सेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि चीन द्वारा अतिक्रमण किए जाने के लिए ये झड़प हुई हांलाकि हमने मुंहतोड़ जवाब दिया और चीनी सैनकों को खदेड़ दिया. इस झड़प में दोनों पक्षों के कुछ सैनिकों को मामूली चोटें भी आई थी.
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rahul gandhi defamation case
अब किस मामले में फंसे राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को कोर्ट ने भेजा समन, जानें पूरा मामला