डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को हरी झंडी मिल गई है. सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के साथ निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी है.  कोर्ट ने OBC आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. अदालत के आदेश के बाद यूपी सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी. योगी सरकार (Yogi Government) ने कहा था कि कोर्ट का फैसला आते ही वह 2 दिन में नोटिफिकेशन जार कर देगी.

यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. जिसको लेकर अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था. इस मामले में आयोग ने 7 मार्च 2023 को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी.

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बता दें कि योगी सरकार ने यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के संबंध में एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय समिति गठित की थी. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पिछले साल दिसंबर में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार के मसौदे को रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट ने सरकार को ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश दिया था. जिसके बाद पैनल का गठन किया गया था.

CM योगी ने किया स्वागत
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने ट्वीट किया, 'माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा OBC आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर OBC आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है. विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है.'

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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 760 नगर निकायों पर चुनाव होना है. जिसमें मेयर, नगर पालिका-नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद की सीट शामिल हैं. अब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी के मिलने के बाद जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा.

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UP nikay nagar chunav 2023 with OBC reservation Supreme Court allows cm yogi adityanath statement
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यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंड़ी, OBC आरक्षण मंजूर
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यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंड़ी, OBC आरक्षण मंजूर, CM योगी बोले- हम नियमों का करेंगे पालन