डीएनए हिंदी: पंजाब सरकार (Punjab Government) ने नए यातायात नियमों का ऐलान किया है. नए नियमों (New Traffic Rules) के मुताबिक जो व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाएगा और यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाएगा उसे जुर्माना तो देना ही होगा लेकिन उन्हें हर्जाने के तौर पर एक यूनिट रक्तदान करना होगा. पंजाब सरकार के इन नियमों को अनोखा माना जा रहा है क्योंकि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भी इन नियमों को मंजूरी दे दी है.
दरअसल, पंजाब के परिवहन विभाग ने यातायात के नियमों को लेकर एक अधिसूचना जारी की है जिनमें नियमों के उल्लंघन करने पर कई तरह की सजाओं का प्रावधान किया गया है. प्राधिकरण को उसके आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. सजा के इन कार्यों में विकल्प भी मिलेगा. लोग आसानी से सेवा का चयन कर सकेंगे और फिर उन्हें संबंधित प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा.
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यदि को व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है और फिर नियम के मुताबिक अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसे जब्त किए गए दस्तावेज अस्पताल से जारी सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही मिलेंगे. सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान की राशि भी डेढ़ से दो गुना बढ़ा दी है. इससे पहले लाल बत्ती जम्प पर 500 रुपये का जुर्माना लगता था जिसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है.
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नियमों के मुताबिक अब पंजाब में ओवरस्पीडिंग पर पहले 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर कोई बार-बार नियमों की धज्जियां उड़ाता है तो उसका जुर्माना दोगुना हो जाएगा. वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा. अगर दूसरी बार इस नियम का उल्लंघन किया गया तो फिर व्यक्ति के लिए जुर्माने की राशि दोगुना हो जाएगी.
गौरतलब है यह प्रस्ताव पिछली सरकारों को पंजाब सड़क सुरक्षा परिषद के पूर्व नोडल अधिकारी और वर्तमान आरटीए (संगरूर) द्वारा भी भेजा गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। गिल ने कहा कि सरकार ने सराहनीय काम किया है। नियमों के उल्लंघन में काफी कमी आएगी और लोग जागरूक होंगे.
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