डीएनए हिंदी: कुत्ता मालिकों के लिए दिल्ली एनसीआर में नियम सख्त होने वाले हैं. हाल में हुई नोएडा अथॉरिटी की बैठक में पालतू जानवरों को लेकर कुछ कड़े फैसले लिए गए. इस बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों के लिए प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में बड़े फैसले लिए गए. नोएडा के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (Animal Welfare Board Of India) की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नोएडा अथॉरिटी ने नई नीतियां बनाईं. नोएडा अथॉरिटी के नए नियम के मुताबिक अगर पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो उसके मालिक को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.
 
क्या हैं नोएडा अथॉरिटी के नए नियम ?

1- 31 जनवरी तक अपने पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है

नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन न करवाने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

2- एंटीरेबीज वैक्सीनेशन नहीं लगवाने पर जुर्माना

पालतू कुत्तों के स्टरलाइजेशन/एंटीरेबीज वैक्सीनेशन जरूरी कर दिया गया है. अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो 1 मार्च 2023 से हर महीने 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
 
3- पालतू जानवर के गंदगी करने पर मालिक होगा जिम्मेदार

अगर पालतू कुत्ता पब्लिक प्लेस पर गंदगी करता है तो सफाई की जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी.

4- काटने पर मालिक पर लगाया जाएगा जुर्माना

पालतू कुत्ते और बिल्ली की वजह से अगर किसी को चोट लगती है या कोई घायल होता है तो मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा घायल व्यक्ति/जानवर का इलाज पालतू कुत्ते का मालिक कराएगा.

 

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New rules for dog owners in Noida owner will be fined if pet bites someone
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घर में पालतू जानवर रखना होगा मुश्किल, इन 4 नियमों का उल्लंघन बढ़ा सकता है मुसीबत
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घर में पालतू जानवर रखना होगा मुश्किल, इन 4 नियमों का उल्लंघन बढ़ा सकता है मुसीबत