आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नीट (Neet) परीक्षा को लेकर सुनवाई हो रही है. ये सुनवाई CJI की बेंच के द्वारा की जा रही है. इससे पहले भी इस मामले को लेकर 8 जुलाई को SC में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच की ओर से सुनवाई की गई थी. आज एक बार फिर इस मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है. पिछली बार सुनवाई के दौरान SC ने NTA, सरकार, CBI और छात्रों से अस केस को लेकर जवाब मांगे थे. इन चारों ही पक्षों की ओर से जवाब सौंप दिए गए हैं. नीट परीक्षा में करीब 24 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था. आज की सुनवाई पर सभी पक्षों की नजर बनी हुई है. वहीं केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है. इस जवाब में साफ कर दिया गया है कि सरकार फिर से नीट परीक्षा नहीं कराना चाहती है. इस जवाब में कहा गया है कि 23 लाख छात्रों के ऊपर 'अप्रमाणित आशंकाओं' की वजह से फिर से परीक्षा लेकर उनपर अतिरिक्त दबाव न डाला जाए.
तय किया जाएगा कि पेपर लीक कितने स्तर पर हुआ है
NEET परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रहा है. सुनवाई के क्रम में आज 40 से 45 वें नंबर पर याचिकाएं लगाई गई हैं. सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि दुबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेने से पहले वो ये तय करेगा कि परीक्षा के लीक कितने स्तर पर हुआ है, क्या उन लोगो को पहचान करना संभव है जिन्होंने इस गड़बड़ी का फायदा उठाया. कोर्ट का मानना है कि अगर गड़बड़ी कुछ ही सेन्टर तक सीमीत है, पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है तब दुबारा परीक्षा करना सही नहीं होगा.
CBI से भी स्टेटस रिपोर्ट तलब
कोर्ट ने इसी के मद्देनजर NTA केन्द्र से कुछ बिंदुओं पर जबाब दाखिल करने को कहा था. CBI से भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी. इनके जवाब के आधार पर SC तय करेगा कि दुबारा परीक्षा आयोजित होनी चाहिए या नहीं. 8 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे थे, उन पर अभी NTA का हलफनामा दायर होना बाकी है. इससे पहले जो NTA का हलफनामा दायर हुआ था, वो कोर्ट में दाखिल याचिकाओं के जवाब में था. उम्मीद है कि देर रात NTA कोर्ट में अपना हलफनामा दायर कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने NTA से कई बिंदुओं पर स्पष्टता मांगी है. NTA ने भी SC में नया हलफनामा दायर कर दिया NTA ने NEET के पेपर के टेलीग्राम पर लीक होने का दावा करने वाले वीडियो को फर्जी करार दिया है. NTA ने भी SC में नया हलफनामा दायर कर दिया ये सब हलफनामे अभी देर रात फ़ाइल हुए है. SC के निर्देश के मुताबिक 5 बजे तक दायर हो जाने चाहिए थे. यही वजह है कि केन्द्र और NTA ने देरी से हलफनामा दायर करने के लिए कोर्ट से माफी भी मांगी है.
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Supreme Court
NEET 2024 Hearing: क्या फिर से होगी नीट परीक्षा? CJI की बेंच आज इस मामले की करेगी सुनवाई