डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. 23 साल पुराने केस में कोर्ट ने पिता को बेटी की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. पिता ने अपनी ही बेटी का जमीन के एक टुकड़े के लिए बेरहमी से कत्ल कर दिया था. दो पक्षों के बीच हुई झड़प में गोली चली थी. इसमें पिता की ही गोली से 3 माह की बेटी की मौत हुई लेकिन पुलिस को चकमा देने के लिए सारा इल्जाम दूसरे पक्ष के पड़ोसियों पर डाल दिया था. पुलिस जांच में पता चला कि क्रॉस केस कराने के लिए पिता ने ही अपनी बेटी को गोली मारी थी. इस मामले में बच्ची की मां समेत 8 और लोगों को एक साल के कैद की सजा दी गई है.
पिता को उम्र कैद, अपराध में शामिल मां को भी मिली सजा
मुजफ्फरनगर में अपर सत्र न्यायालय संख्या 14 की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने मामले में फैसला देते हुए पिता, मां और 8 अन्य लोगों को बच्ची की हत्या के केस में दोषी करार दिया है. 3 महीने की बेटी को गोली मारने वाले पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है जबकि मां और 8 अन्य दोषियों को एक साल की सजा दी गई है. इस घटना के सामने आने के बाद से इलाके में लोग हैरान हैं कि जमीन विवाद में दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए पिता ने ही बेटी की हत्या कर दी थी.
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शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव नाला में यह घटना हुई थी. 23 साल पहले दोनों पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था. मामला बढ़ने के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई थी और लाठी-डंडे चलाने के बाद गोली चलाई गई थी. इसी दौरान दोषी पिता राजबीर ने अपनी 3 महीने की बेटी को गोली मारी थी ताकि पड़ोसी प्रकाश चंद को हत्या के केस में फंसाया जा सके. हैरानी की बात यह है कि अपराध में मां ने भी साथ दिया था.
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यह है पूरा 23 साल पुराना मामला
अधिवक्ता वीरेंद्र नागर ने बताया कि शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव नाला में यह घटना 23 साल पहले 22 सितंब को हुई थी. गांव में रहने वाले प्रकाश चंद और राजबीर के बीच चकरोड को लेकर जमीन विवाद चल रहा था. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीतच 22 सितंबर, 2000 को झगड़ा बढ़ गया और बात मारपीट तक पहुंच गई थी. इसी झगड़ें में दोषी करार दिए पिता राजबीर की तीन महीने की बेटी की गोली लगने से जान चली गई थी. पुलिस की जांच में सामने आया कि क्रास केस कराने के लिए राजबीर ने ही बेटी की गोली मार कर हत्या कर दी थी.
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पड़ोसी को फंसाने के लिए बेटी का कर दिया कत्ल, 23 साल बाद पिता को मिली सजा