कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुडा जमीन घोटाले (Muda Land Scam) मामले में हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने गवर्नर की जांच जारी रखने का आदेश देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी है. प्रदेश की राजनीति में इस वक्त कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार और उसमें सीएम के शामिल होने को लेकर बीजेपी हमलावर है. अब अदालत से भी सीएम को राहत नहीं मिली है और राज्य की राजनीति में इस मुद्दे पर उबाल आना तय माना जा रहा है.
सिद्धारमैया की याचिका कोर्ट ने खारिज की
मुडा लैंड स्कैम मामले में कर्नाटक के राज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में तर्क दिया गया था कि राज्यपाल के पास जांच के आदेश देने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए अपने फैसले में कहा कि इस मामले में जांच की जरूरत है और सही तथ्य सामने आने चाहिए. गवर्नर ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए यह आदेश पारित किया है.
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क्या है मुडा जमीन घोटाला
कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त मुडा जमीन घोटाले का मामला छाया हुआ है. दरअसल प्रदेश के ग्रामीण अंचल में आने वाले जमीन के एक टुकड़े से यह मामला जुड़ा हुआ है. इस भूमि की नाप 3.14 एकड़ है, जो सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है. बीजेपी का आरोप है कि इस जमीन खरीद मामले में नियमों को ताक पर रखा गया है. कुछ महीने पहले ही राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जमीन खरीद से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आदेश दिए थे.
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मुडा स्कैम में सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से झटका, जांच ऑर्डर पर नहीं लगी रोक