किसी आपदा या आतंकी हमले या किसी अन्य कारण से जान गंवाने वाले सुरक्षा बलों के जवानों की फैमिली को राहत देने वाली खबर सामने आई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुकंपा नियुक्ति देने के नियम बदल दिए हैं. इसमें नौकरी के दौरान जान गंवाने वाले या चिकित्सकीय आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के परिवार में से किसी को नौकरी देने की प्रक्रिया आसान बनाई गई है.

संशोधित नीति का सबसे ज्यादा लाभ सुरक्षा बलों को

संशोधित नीति के दायरे में गृह मंत्रालय (Home Ministry) के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन इससे सबसे ज्यादा फायदा केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल (Central Paramilitary Force) के जवानों को होने वाला है. CPF के दायरे में CRPF, BSF, CISF, ITBP आदि सुरक्षा बल आते हैं, जो आतंकी अभियानों से लेकर दंगा नियंत्रण तक में सीधे खतरे से जूझते हैं. इन जवानों के जान गंवाने या दिव्यांग होने के कारण चिकित्सकीय आधार पर नौकरी के काबिल नहीं रहने की संभावना सबसे ज्यादा होती है. ऐसे में अब उनके परिजनों को आसानी से नौकरी दी जा सकेगी.

क्या कहा गया है नए दिशानिर्देशों में

PTI की रिपोर्ट में मंत्रालय की तरफ से जारी नए दिशानिर्देशों के हवाले से कहा गया है कि अनुकंपा नियुक्ति योजना (compassionate appointment scheme) का मकसद सरकारी कर्मचारी के ऊपर निर्भर परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना है. यह नियुक्ति उन कर्मचारियों की फैमिली को मिलेगी, जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गयी है या जो किसी मेडिकल रीजन से रिटायर कर दिए गए हैं. इन दोनों ही परिस्थिति में उनके परिवार की आजीविका का साधन खत्म हो जाता है और उन्हें अभाव झेलना पड़ता है. इस नई नीति का मकसद ऐसे सरकारी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक संकट से बचाना है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने नई नीति को ज्यादा पारदर्शी और नियुक्ति प्रक्रिया को उद्देश्यपरक बनाने वाला कहा है. नई नीति कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाई गई है।

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यह होगा नई नीति में नियुक्ति का आधार

  • पारदर्शिता और उद्देश्य को अनुकंपा नियुक्ति योजना का मुख्य आधार बनाया गया है.
  • इसके लिए हर अनुकंपा आवेदन को यूनिक आईडी (unique ID) दी जाएगी.
  • इसके बाद उस आवेदन पर विचार करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के मिनट्स भी पब्लिक डोमेन में रखे जाएंगे.
  • पीड़ित परिवार के आर्थिक हालात का फुल असेसमेंट करन के लिए फैक्टर तय किए गए हैं.
  • इन फैक्टर में परिवार के कमाने वाले अन्य सदस्यों की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी.
  • मृतक या रिटायर होने वाले कर्मचारी के परिवार का आकार, बच्चों की उम्र व आर्थिक जरूरतों पर भी गौर होगा.
  • अनुकंपा आवेदन पर पॉइंट बेस्ड मेरिट स्कीम के तहत गौर किया जाएगा
  • योजना में आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दिलान में वेलफेयर अधिकारी की भूमिका को भी तय किया गया है.
  • आवेदन के पहले चरण में ही आवेदक को कॉल कर सभी जरूरी दस्तावेजों व औपचारिकताओं की जानकारी दी जाएगी.

तीन अधिकारियों की कमेटी लेगी आवेदन पर फैसला

गृह मंत्रालय के मुताबिक, अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों पर विचार करने के लिए तीन अधिकारियों की एक कमेटी बनेगी, जिसमें एक चेयरमैन और दो सदस्य होंगे. ये तीनों अधिकारी गृह मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेट्री या डायरेक्टर रैंक के होंगे. इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही अंतिम निर्णय होगा.

यह कमेटी अपना निर्णय परिवार की सालाना इनकम, नाबालिग बच्चों की संख्या, परिजनों में से एक या ज्यादा आदमी दिव्यांग तो नहीं हैं, अविवाहित लड़कियों की संख्या कितनी है आदि फैक्टर्स के आधार पर करेगी.

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MHA modified policy for compassionate appointment scheme
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Home Ministry ने बदले मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति नियम
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गृह मंत्रालय के इस कदम का लाभ सुरक्षा बलों के जवानों को मिलेगा. (सांकेतिक तस्वीर)

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Compassionate Appointment:  Home Ministry ने बदले अनुकंपा नियुक्ति नियम, जानिए कौन दायरे में, कैसे आसान होगा नौकरी पाना