दिल्ला नगर निगम में इस साल होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर सभी सवाल खत्म हो चुके हैं. भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर यह सूचना दी है कि दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मतदान की प्रस्तावित तारीख, 26 अप्रैल पर आयोग को कोई आपत्ति नहीं है.
इस पत्र में सपष्ट किया गया है कि आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव कराने से कोई आपत्ति नहीं है. दरअसल, दिल्ली नगर निगम के सचिव ने पहले भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर के निर्धारित चुनाव के लिए अनुमति मांगी थी. अब 26 अप्रैल को मतदान होंगे.
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चुनाव की मिली मंजूरी
फिलहाल लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है. ऐसी परिस्थिति में निगम प्रशासन ने दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव कराने की अनुमति मांगी थी. दरअसल, आचार संहिता की वजह से यह अनुमति लेना जरूरी होता है. इस महीने की शुरुआत में एमसीडी के नगर सचिव ने एक नोटिस जारी कर बताया था कि मेयर का चुनाव 26 अप्रैल को होगा.
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) ने मेयर पद के लिए महेश खिची और डिप्टी मेयर पद के लिए रविंदर भारद्वाज को मैदान में उतारा है. वहीं बीजेपी ने किशन लाल को मैदान में उतारा है.
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MCD को चुनाव आयोग से मिली मंजूरी, 26 अप्रैल को होंगे दिल्ली मेयर के चुनाव