बसपा प्रमुख मायवती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है. SC के इस फैसले पर नाजगजी जताते हुए कहा कि "आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब आरक्षण को समाप्त करके उसे सामान्य वर्ग को देने जैसा होगा. इस फैसले से BSP सहमत नहीं है. मायावती ने कहा कि आरक्षण पर नई सूची बनाने से कई तरह की परेशानियां सामने आएंगी.
न्यूज एजेंसी ANI ने ट्विटर पर बसपा प्रमुख मायावती का वीडियो शेयर किया है. BSP प्रमुख मायावती ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 1 अगस्त 2024 को SC और ST के आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है... सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में अन्य बातों के अलावा SC और ST के उप-वर्गीकरण को मान्यता दी गई है, जिस पर और भी बहुत सी बातें कही गई हैं जिससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है.
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उन्होंने आगे कहा कि "इस संबंध में, देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, राज्य सरकारें उप-वर्गीकरण के नाम पर आरक्षित वर्गों की नई सूचियां बना सकेंगी, जिससे नए मुद्दे पैदा होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए, ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में 5 जजों की बेंच द्वारा 2004 में दिए गए अपने 20 साल पुराने फैसले को पलट दिया है, जिसमें SC और ST के वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी गई थी..."
क्या था फैसला
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2004 में दिए अपने फैसले में SC-ST में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए एक नीति बनाने के आदेश दिए थे. इसके साथ ही कोर्ट ने उपवर्गीकरण वाली जातियों को सौ प्रतिशत आरक्षण देने से मना कर दिया था. कोर्ट के तत्कालीन फैसले के अनुसार वर्गीकरण तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होना जरूरी था. सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना यहीं फैसला बदल दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए कहा है कि "समानता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए यही एक तरीका है. क्योंकि 100 फीसदी सीटों का उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है. हालांकि अधिक जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए SC वर्ग में उपवर्गीकरण किया जा सकता है."
#WATCH BSP प्रमुख मायावती ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 1 अगस्त 2024 को SC और ST के आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है... सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में अन्य बातों के अलावा SC और ST के उप-वर्गीकरण को मान्यता दी गई है, जिस पर और भी बहुत सी बातें कही गई हैं… pic.twitter.com/8IS2xryAZx
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2024
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SC के फैसले के विरोध में उतरीं BSP प्रमुख मायावती, कहा-आरक्षण के भीतर आरक्षण कबूल नहीं