डीएनए हिंदी: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर (Shri Krishna Janmabhoomi) से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अधिवक्ता आयोग के गठन और सर्वेक्षण के तौर तरीकों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई 17 जनवरी तक टाल दी. हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही मुस्लिम पक्ष ने दो आधार बताकर सुनवाई टालने की प्रार्थना की. जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

मुस्लिम पक्ष ने पहला आधार दिया कि सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई लंबित है और इस पर 16 जनवरी को सुनवाई किए जाने की संभावना है. दूसरा बताया कि उनके वकील पुनीत गुप्ता के पिता का हाल ही में देहांत हो गया है और वह इस मामले में सुनवाई टालने का प्रार्थना पत्र पहले ही दे चुके हैं, इसलिए आज इस मामले में सुनवाई नहीं की जानी चाहिए.

जस्टिस मयंक कुमार जैन ने कहा, 'अदालत को सूचित किया गया है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत कुमार गुप्ता ने इस आधार पर सुनवाई टालने की अर्जी दी है कि उनके पिता का देहांत हो गया है और वह अदालत आने में समर्थ नहीं हैं. आयोग के गठन के संबंध में उनकी दलील भी सुनी जानी है. आयोग के स्वरूप और सर्वेक्षण के तौर तरीके के मुद्दे पर हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि सर्वेक्षण टीम के गठन के आदेश से किसी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है और अदालत उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में सर्वेक्षण टीम गठित करने का आदेश पारित कर सकती है.

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17 जनवरी अगली सुनवाई
अदालत ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 जनवरी 2024 निर्धारित की है. बीते 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति दी थी.

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उस मस्जिद में हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं जिससे पता चलता है कि वह कभी हिंदू मंदिर था. जस्टिस मयंक कुमार जैन ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य द्वारा दायर वाद पर सुनवाई के बाद अधिवक्ता आयुक्त के गठन की अर्जी मंजूर की थी. (PTI इनपुट के साथ)

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Mathura Krishna Janmabhoomi case Hearing postponed till January 17 Muslim side put forward this argument
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मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई 17 जनवरी तक टली, मुस्लिम पक्ष ने रखी ये दल
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