आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट केस की अगली सुनवाई 30 मई को करेगा.
राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ द्वारा शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के ठीक एक दिन बाद आया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले साल 9 मार्च को शराब नीति मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था. दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के सीबीआई के मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सात मई को ही 15 मई तक बढ़ाई थी.
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आम आदमी पार्टी पर भी लगे ऐसे आरोप
सीबीआई और ईडी का दावा है कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में गड़बड़ी हुई है. ईडी ने गड़बड़ी का मुख्य साजिशकर्ता सीएम अरविंद केजरीवाल को बताया है. सीबीआई और ईडी का कहना है कि इसमें AAP के कई अन्य नेता शामिल रहे हैं. जबकि AAP ने इन आरोप को बेबुनियाद बताया है. AAP की ओर कहा गया कि बीजेपी ने यह सब राजनीतिक बदले की भावना के तहत किया है लेकिन लोग हमारे साथ हैं. जनता बीजेपी को इसका जवाब देगी. केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग सरकार कर रही है.
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Manish Sisodia को कोर्ट से मिला झटका, 30 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत