डीएनए हिंदी: दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े उस मामले में सिसोदिया को मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. उच्च न्यायालय ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं. इसलिए जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है.

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने AAP नेता मनीष सिसोदियो को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उनके खिलाफ लगे आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं. सिसोदिया को मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

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सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने अदालत में निचली अदालत के 31 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी. निचली अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि सिसोदिया इस मामले में आपराधिक साजिश के प्रथम दृष्टया सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में रहते हुए और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख भूमिका निभाई. सिसोदिया इस मामले से जुड़े धन शोधन के मामले में भी हिरासत में हैं.

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2 जून तक CBI हिरासत में सिसोदिया
इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को समन जारी किया था. कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सिसोदिया के साथ अर्जुन पांडे, बच्ची लाल और अमनदीप ढाल को समन जारी किया गया. AAP नेता को आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई बार पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई के केस में सिसोदिया 2 जून तक न्यायिक हिरासत में हैं. 

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Manish Sisodia bail plea rejected by delhi high court liquor scam case
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मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, दिल्ली HC ने जमानत याचिका की खारिज
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Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, दिल्ली HC ने जमानत याचिका की खारिज