सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को यूपीएससी की परीक्षा देने राज्य से बाहर जा रहे छात्रों को 3000 रुपये प्रति दिन देने का निर्देश दिया है. 26 मई को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा होनी है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य के पर्वतीय जिलों के उन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की शिकायतों पर गौर किया, जिन्होंने सुरक्षा चिंताओं को लेकर मणिपुर के बाहर के परीक्षा केंद्रों का विकल्प चुना है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘जो लोग वर्तमान में पर्वतीय जिलों में रह रहे हैं और यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उनमें से प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रति दिन 3,000 रुपये का भुगतान किया जाए, ताकि वे परीक्षा में शामिल होने के लिए राज्य के बाहर की यात्रा कर सकें.’ पीठ ने कहा कि इस लाभ को प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी इस आदेश में उल्लेख किए गए ईमेल पते पर वहां के नोडल अधिकारी को सूचित करें, जहां वे वर्तमान में रह रहे हैं.’
शीर्ष अदालत 140 छात्रों की ओर से मणिपुर के बाहर परीक्षा केंद्र देने की मांग से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उनमें से प्रत्येक कैंडिडेट्स को 1,500 रुपये देने के लिए कहा था, जिन्होंने मणिपुर के बाहर परीक्षा केंद्र का विकल्प चुना है.
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प्रत्येक कैंडिडेट को दिए जाएं 3 हजार रुपये
चीफ जस्टिस ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा, ‘परिवहन की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं था, ऐसे में भत्ता 1,500 रुपये से बढ़ा दिया गया है. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया जाए.’
बता दें कि मणिपुर में मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद से राज्य में 160 से अधिक लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं. यह हिंसा राज्य में तीन मई को भड़की थी, जब अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बहुसंख्यक मेइती समुदाय की मांग के विरोध में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया था. (PTI इनपुट के साथ)
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'मणिपुर से बाहर जाने वाले UPSC छात्रों को हर रोज 3,000 रुपये दे सरकार', सुप्रीम कोर्ट का आदेश