डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कुछ नियम बदल दिए हैं. इन पैसेंजर्स को अब एयर सुविधा पोर्टल (Air Suvidha Portal) पर कोविड वैक्सीनेशन (Covid Vaccination) के लिए सेल्फ-डिक्लयरेशन फॉर्म नहीं भरना होगा. सरकार के मुताबिक, यह निर्णय आज आधी रात से ही लागू हो जाएगा. सरकार ने यह कदम देश में कोविड-19 (Covid-19) महामारी का असर अब बेहद कम हो जाने के कारण उठाया है.

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया नोटिस

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने सोमवार शाम को नए नियमों से जुड़ा नोटिस जारी किया. इस नोटिस में लिखा है, कोविड-19 के ग्राफ में लगातार आ रही गिरावट और वैश्विक व भारत के स्तर पर कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज में अहम बढ़ोतरी हुई है. इसे देखते हुए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स' में संशोधन किया है.

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संशोधित गाइडलाइंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर वैक्सीनेशन से जुड़े सेल्फ-डिक्लयरेशन फॉर्म को सबमिट करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है.

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दोबारा कोरोना का असर बढ़ा तो फिर करेंगे लागू
 

केंद्र सरकार ने भले ही फिलहाल विदेशी यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन के बारे में बताने की बाध्यता खत्म कर दी है, लेकिन सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसकी समीक्षा होती रहेगी. सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) महामारी हालात के हिसाब से जरूरत पड़ने पर ये नियम दोबारा लागू हो सकते हैं.

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New Civil Aviation Rules: इंटरनेशनल पैसेंजर को भारत आकर नहीं भरना होगा ये फॉर्म
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IGI एयरपोर्ट पर हुई थी घटना
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IGI एयरपोर्ट पर हुई थी घटना

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New Civil Aviation Rules: इंटरनेशनल पैसेंजर को भारत आने पर नहीं करना होगा अब ये काम