डीएनए हिंदी: भारत जोड़ो यात्रा (BHarat Jodo Yatra) के वीडियो में मशहूर फिल्म केजीएफ चैप्टर-2 (KGF Chapter-2) का म्यूजिक इस्तेमाल करने के विवाद में कांग्रेस को राहत मिल गई है. कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka Highcourt) ने मंगलवार को निचली अदालत के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें कांग्रेस (Congress) और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थायी रुप से ब्लॉक करने का आदेश ट्विटर (Twitter Inc) को दिया गया था. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने कांग्रेस को विवादित ट्वीट दोनों ट्विटर हैंडल से रिमूव करने की शर्त पर यह राहत दी है. साथ ही हाई कोर्ट ने कांग्रेस को म्यूजिक कंपनी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले पोस्ट के स्क्रीनशॉट कोर्ट को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है.

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क्या है पूरा विवाद

दरअसल केजीएफ-2 के साउंड राइट्स कर्नाटक की एमआरटी म्यूजिक कंपनी के पास हैं. कंपनी ने भारत जोड़ो यात्रा के एक वीडियो को ट्वीट करते समय उसमें केजीएफ-2 के साउंड का इस्तेमाल करने को लेकर शिकायत की थी. कंपनी के मालिक एम. नवीन कुमार ने इसे कॉपीराइट का उल्लंघन बताया था और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi), जयराम रमेश (Jairam Ramesh) व सुप्रिया श्रीनेत (Supriya Shreenet) के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी.  यह वीडियो पिछले महीने भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक (Karnataka) से पड़ोसी राज्य तेलंगाना (Telangana) में प्रवेश करने के समय का था.

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निचली अदालत ने दिया था यह आदेश

म्यूजिक कंपनी की याचिका पर बेंगलुरु की एक अदालत ने ट्विटर को आदेश दिया था कि कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन के अधिकृत ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिए जाएं. ये ट्विटर हैंडल 21 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था. यह आदेश सोमवार शाम को जारी किया गया था.

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कांग्रेस ने की थी हाई कोर्ट से अपील

कांग्रेस ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी. इस अपील पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के आदेश पर रोक लगा दी. भारत जोड़ो यात्रा देश के छह राज्यों में निकाल रही है, लेकिन राहुल गांधी ने सोमवार को इस यात्रा को जम्मू-कश्मीर तक ले जाने और श्रीनगर में तिरंगा फहराने के बाद खत्म करने की बात कही. फिलहाल यह यात्रा महाराष्ट्र से गुजर रही है, जिसमें राहुल गांधी सीधे आम जनता से रुबरु हो रहे हैं.

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कांग्रेस का ट्विटर हैंडल नहीं होगा ब्लॉक, हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा
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कांग्रेस का ट्विटर हैंडल नहीं होगा ब्लॉक, हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक