डीएनए हिंदी: साल 2002 के गुजरात दंगों को लेकर झूठा मामला गढ़ने की आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) को 28 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा. इस काम में उनका साथ देने के आरोपी पूर्व IPS अधिकारी आरबी श्रीकुमार (RB Sreekumar) को भी अभी जमानत नहीं मिलेगी. अहमदाबाद (Ahmedabad) की सेशन कोर्ट ने दोनों को जमानत देने पर फैसला 28 जुलाई तक टाल दिया है. 

सीतलवाड़ पर श्रीकुमार की मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री) व अन्य निर्दोष लोगों को इन दंगों से जुड़े मामलों में फंसाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है. दोनों को 3 सप्ताह पहले इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि दोनों ने इस मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) के सामने सभी आरोपों से इंकार किया है. इस मामले में एक अन्य पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट (Sanjeev Bhatt) भी आरोपी हैं.

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मंगलवार को थी जमानत मिलने की उम्मीद

दोनों की जमानत याचिका पर मंगलवार को सेशन कोर्ट में फैसला सुनाया जाना था. पिछले सप्ताह गुरुवार को सरकार और आरोपियों के वकीलों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.  माना जा रहा था कि दोनों को जमानत दी जा सकती है, लेकिन अदालत ने फैसले को अब 28 जुलाई तक के लिए टाल दिया है. 

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SIT ने तीनों को बताया था साजिशकर्ता

गुजरात दंगों को लेकर गठित SIT ने तीनों आरोपियों पर तत्कालीन भाजपा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया था. इसके लिए तीनों ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को दंगे का साजिशकर्ता साबित करने की कोशिश की गई थी. SIT ने अपने हलफनामे में दावा किया था कि इस काम के लिए दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने तीस्ता सीतलवाड़ को एक मोटी रकम दी थी. सीतलवाड़ पर साल 2002 दंगों के पीड़ितों की मदद के लिए सरकार से धन लेकर उसे हजम कर जाने का भी आरोप लगाया गया है.

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कोर्ट ने टाला तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत पर फैसला, अब 28 तक रहना होगा जेल में
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Teesta Setalvad Bail: कोर्ट ने टाला तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत पर फैसला, अब 28 तक रहना होगा जेल में