लैंड फॉर जॉब स्कैम केस को लेकर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को बड़ी राहत मिली है. सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से इस केस को लेकर लालू यादव उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को जमानत मिली है.

कोर्ट ने क्या कहा?
राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से इस मामले में लालू परिवार के इन सदस्यों को जमानत दी गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से कहा गया कि उन्हें बिना हिरासत में लिए ही आरोप पत्र को दाखिल किया गया, इस वजह से कोर्ट सभी आरोपियों को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे रही है.


ये भी पढ़ें- Maldives: रिश्ते सुधारने भारत पहुंचे राष्ट्रपति मुइज्जू, हैदराबाद हाउस में PM Modi के साथ होगी बैठक


ईडी की दलील
वहीं ईडी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए दलील दी कि मीसा यादव, राबड़ी देवी और हेमा यादव को बेल देने के पिछले फैसले के प्रकार ही निर्देश किया जा सकता है. कोर्ट ने इस मामले से जुड़े आरोपियों को अपने पासपोर्ट सौंपने के लिए कहा है. ये पासपोर्ट कोर्ट में सौंपे जाएंगे.  इस केस को लेकर अगली सुनवाई भी अक्टूबर में ही होने वाली है. इसके लिए 25 तारीख को बेंच सुनवाई रखी है. 

क्या है पूरा मामला?
लैंड फॉर जॉब स्कैम केस के तहत रेलवे में नौकरी के बदले लालू परिवार को जमीन देने का आरोप है. दरअसल, लालू यादव साल 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री थे. इस बीच रेलवे के कई जोनों में ग्रुप डी पदों की वैकैंसी निकाली गई. आरोप है कि इसकी नियुक्ति के समय जॉब प्राप्त करने वाले कुछ लोगों ने अपनी जमीन लालू यादव के परिजनों की कंपनी एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को दी थी.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Url Title
land for job scam delhi rouse avenue court grants bail to lalu yadav tej pratap and tejashwi
Short Title
‘लैंड फॉर जॉब’ केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ी राहत, जानें क्य
Article Type
Language
Hindi
Section Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
Lalu Yadav Family (File Photo)
Caption

Lalu Yadav Family (File Photo)

Date updated
Date published
Home Title

‘लैंड फॉर जॉब’ केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ी राहत, जानें क्या है पूरा मामला

Word Count
326
Author Type
Author