डीएनए हिंदी: हत्या के एक मामले में लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सांसद मोहम्मद फैजल की सांसदी दोबारा चली गई है. इससे पहले भी एक बार उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी लेकिन बाद में सजा पर रोक लगने के बाद उनकी सांसदी बहाल कर दी गई थी. हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने फिर से नोटिफिकेशन जारी करके मोहम्मद फैजल की सांसदी समाप्त की गई है. मोहम्मद फैजल हत्या के एक मामले में आरोपी हैं. इसी मामले में एक स्थानीय अदालत ने मोहम्मद फैजल समेत कुल चार आरोपियों को सजा सुनाई गई थी.
हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कवारत्ती की एक सत्र अदालत ने मोहम्मद फैजल और 3 अन्य लोगों को पी सलीह नाम के व्यक्ति की हत्या के आरोपी में दोषी करार दिया था. इन सभी लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई थी. सजा के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सासंदी 10 जनवरी को समाप्त कर दी थी. बाद में केरल हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी गई थी. सजा पर रोक लगने के बाद 29 मार्च को उनकी सांसदी बहाल कर दी गई थी.
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11 जनवरी से ही लागू होगी अयोग्यता
अगस्त 2023 में लक्षद्वीप की सरकार की ओर दायर एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है. अब लोकसभा सचिवालय ने अपने नोटिस में कहा है कि केरल हाई कोर्ट के 3 अक्टूबर के 2023 के आदेश के मुताबिक, 11 जनवरी 2023 से ही मोहम्मद फैजल को अयोग्य घोषित किया जाता है. अयोग्यता और सजा पर लगी रोक हटने के बाद चर्चा है कि मोहम्मद फैजल को जल्द ही गिरफ्तार भी किया जा सकता है.
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कौन हैं मोहम्मद फैजल?
मोहम्मद फैजल 2019 में एनसीपी के टिकट पर लक्षद्वीप से चुनाव लड़े. वह चुनाव जीतकर सांसद भी बन गए. उन्होंने सर सैयद कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है और कालीकट यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री भी हासिल की है. सांसद बनने से पहले वह बिजनेस अडवाइजर रह चुके हैं.
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दूसरी बार चली गई NCP सांसद मोहम्मद फैजल की सांसदी, जानिए वजह