डीएनए हिंदी: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की एक अदालत ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान को नारकेलडांगा पुलिस थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी. कोर्ट ने साथ ही जरीन खान को निर्देश दिया कि वह उसकी अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर नहीं जाएं. साथ ही उन्हें हर सुनवाई में अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है. 

जरीन खान के वकील की दलीलों को सुनने के बाद सियालदह की एक अदालत ने उन्हें 30,000 रुपये के निजी मुचलके पर 26 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी और कोलकाता पुलिस से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना देश छोड़ने पर रोक लगा दी. मुंबई से सुनवाई के लिए आईं जरीन खान को अदालत ने हर सुनवाई में पेश होने का भी निर्देश दिया.

क्या था पूरा मामला?
मामला 2018 का है जब अभिनेत्री ने यहां एक दुर्गा पूजा समारोह में प्रस्तुति के लिए कथित तौर पर लगभग 12 लाख रुपये की अग्रिम राशि ली थी. लेकिन किसी कारण जरीन इवेंट में नहीं पहुंच पाई थीं. इसके बाद आर्गेनाइजर्स ने एक्ट्रेस के खिलाफ नारकेलडांगा पुलिस थाने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था. जरीन खान और उनके मैनेजर के खिलाफ एक एफआईआर फाइल हुई थी.

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कोर्ट ने सिंतबर में सीआरपीसी 41ए के तहत एक्ट्रेस को नोटिस जारी किया था. जिसमें दोनों को केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने पेश होने को कहा था. एक्ट्रेस ने पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताया कि ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें मिसगाइड किया. जरीन ने कहा कि ऑर्गेनाइजर्स तरफ से उन्हें बताया गया था कि इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कुछ बड़े नेता शामिल होंगे.

लेकिन बाद में उनकी टीम को पता चला कि यह एक छोटा- मोटा कार्यक्रम था जो नॉर्थ कोलकाता के लोकल एरिया में हो रहा था. जरीन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि फ्लाइट की टिकट्स को लेकर भी ऑर्गेनाइजर्स से उनकी बहल हो गई थी. जिसके बाद उन्होंने इवेंट में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया था. ऑर्गेनाजइर्स के खिलाफ जरीन खान ने भी सिविल कोर्ट में केस दर्ज करा रखा है.

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Kolkata court grants interim bail to actress Zareen Khan in fraud case
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जरीन खान को कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, बिना इजाजत विदेश यात्रा पर रोक
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जरीन खान को कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, बिना इजाजत विदेश जाने पर रोक
 

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