डीएनए हिंदी: केरल में मंदिरों में शाखा लगाने को लेकर जारी विवाद में अब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि तिरुवनंतपरुम के सरकारा देवी मंदिर के कैंपस में किसी भी तरह के सामूहिक अभ्यास या हथियारों की ट्रेनिंग की अनुमति नहीं दी जाए. इस मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर देवासम बोर्ड (टीडीबी) के हाथ में है. कुछ महीने पहले ही टीडीबी ने मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था.
दो श्रद्धालुओं की याचिका का निस्तारण करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या इसके सदस्यों को मंदिर परिसर का अवैध उपयोग करने और अनधिकृत रूप से उस पर काबिज होने से रोकने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया था. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मंदिर परिसर में शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है. अदालत ने पुलिस को टीडीबी को उसके पहले के आदेश के अनुपालन में जरूरी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया.
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TDB ने लगाई थी रोक
बोर्ड ने अपने धर्मस्थल क्षेत्रों में आरएसएस पर शाखा लगाने और सामूहिक अभ्यास करने पर रोक लगाई थी. जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पी जी अजीत कुमार की पीठ ने हाल में एक आदेश में कहा, 'त्रावणकोर देवासम बोर्ड के प्रबंधन वाले उक्त मंदिर के परिसर में किसी सामूहिक अभ्यास या हथियार चलाने के अभ्यास की अनुमति नहीं होगी. चिरायिनकीझू थाने के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी को पाबंदी का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने में जरूरी सहायता करेंगे.'
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केरल में मंदिरों का प्रबंधन करने वाले बोर्ड ने 18 मई को नया परिपत्र जारी कर अपने अधिकारियों से पहले के आदेश का कड़ाई से अनुपालन करवाने को कहा था. पिछले आदेश में बोर्ड के अंतर्गत आने वाले धर्मस्थल क्षेत्रों में आरएसएस के शाखा लगाने या सामूहिक अभ्यास पर रोक लगाई गई थी.
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