कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण की मंजूरी दी है. कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट (KTPP) एक्ट में संशोधन को स्वीकृति दे दी है, जिसके तहत मुस्लिम ठेकेदारों को टेंडर में 4 फिसदी का आरक्षण प्रदान किया जाएगा. आधिकारिक सूत्रों की ओर से इस फैसले की पुष्टि की गई है. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले को लेकर बीजेपी की ओर से कड़ा विरोध जताया जा रहा है. कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया सरकार के कौबिनेट की ओर से ये निर्णय शुक्रवार लिया गया.
मुस्लिम आरक्षण हेतु KTPP एक्ट में संशोधन को मंजूरी
ये निर्णय मूल रूप से विधानसभा में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिया गया. इस मीटिंग की अगुवाई प्रदेश के सीएम सिद्धारमैया कर रहे थे. मीटिंग में सुनिश्चित किया गया कि विधानसभा सत्र में KTPP एक्ट को प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही इसके भीतर संशोधन किया जाएगा. कैबिनेट में प्लान बनाया गया है कि इसे सदन में सोमवार को लाया जाएगा, फिर वहां इस संशोधन को सबके सामने रखा जाएगा. 7 मार्च को सीएम सिद्धारमैया की ओर से पहले ही इसको लेकर घोषणा कर दी गई थी. उन्होंने ये बात राज्य का बजट पेश करते हुए कही थी. उन्होंने कहा था कि 4% सार्वजनिक कार्यों के ठेके (पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट) अब मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित होंगे. यह आरक्षण कैटेगरी-II B के तहत दिया जाएगा.
बीजेपी की ओर से इस फैसले का भारी विरोध
इसके तहत सरकारी विभागों, निगमों और संस्थानों द्वारा 1 करोड़ रुपये तक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में आरक्षण मिलेगा. अभी तक यह आरक्षण SC, ST, कैटेगरी-I और कैटेगरी-II A के लिए था, लेकिन अब इसमें कैटेगरी-II B (मुस्लिम समुदाय) को भी शामिल किया गया है. कर्नाटक के बड़े बीजेपी लीडर तेजस्वी सूर्या की ओर से इस फैसले का भारी विरोध किया गया है. उन्होंने इस फैसले को संविधान पर हमला बताया है. साथ ही इसे धार्म परिवर्तन को बढ़ावा देने वाला बताया है.
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Muslim Quota: मुस्लिम ठेकेदारों को दिया जाएगा 4% आरक्षण, इस कांग्रेस शासित राज्य ने लिया बड़ा फैसला