कन्नौज में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सपा नेता नवाब सिंह यादव को शनिवार को अदालत से बड़ी राहत मिली. नवाब सिंह को पॉक्सो एक्ट में विशेष अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है. हालांकि, अभी वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. नवाब सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामले भी दर्ज हैं, उन पर जमान न मिलने के कारण अभी वे जेल में ही रहेंगे. बता दें, नवाब सिंह सिंह को 12 अगस्त 2024 को किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. 

किशोरी से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज
नवाब सिंह यादव के खिलाफ 12 अगस्त को किशोरी से दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में नवाब सिंह यादव, उनके भाई भाई नीलू और पीड़िता की बुआ को जेल भेजा गया था. पुलिस ने दोनों भाइयों सहित तीन के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था. जेल में रहते हुए नवाब सिंह यादव ने बार एसोसिएशन चुनाव में कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया. वह निर्विरोध कनिष्ठ उपाध्यक्ष चुन लिए गए. नवाब सिंह यादव की ओर से पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश अलका यादव के यहां जमानत का दूसरा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया. नवाब के वकील ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अलका यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नवाब को सशर्त जमानत दे दी.

जमानत के लिए शर्तें भी

  • अदालत ने जमानत देते हुए दो लाख रुपये के निजी बॉन्ड पेपर जमा करने और कई शर्तों का पालन करने का आदेश दिया.
  • इन शर्तों में मुकदमे में सहयोग को प्रमुखता दी गई है.
  • कोर्ट ने साफ किया है कि नवाब को सुनवाई के दौरान खुद या वकील के माध्यम से अदालत में उपस्थित रहना होगा.
  • कोर्ट ने इसके साथ ही नवाब को किसी गवाह को डराने-धमकाने या साक्ष्य को प्रभावित करने पर पाबंदी लगाई है. 
  • समय पर पेशी का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने कहा है कि अदालत के बुलावे पर समय से पेश होना अनिवार्य है.

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जमानत के बाद भी रहना होगा जेल में
नवाब सिंह को नाबालिग रेप केस में जमानत मिलने के बाद भी गैंगस्टर मामले में आरोपी होने के कारण अभी जेल में ही रहना पड़ेगा. इस मामले में जमानत न मिलने के कारण अभी उनका जेल से बाहर आना संभव नहीं हो पाएगा. नवाब सिंह यादव का मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय रहा है. लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेताओं ने इसे सपा के खिलाफ प्रमुख मुद्दा बनाया था.  

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Kannauj rape case accused SP leader Nawab Singh Yadav gets conditional bail under POCSO Act but will have to follow these conditions
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कन्नौज रेप कांड के आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव को पॉक्सो एक्ट में सशर्त जमानत
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कन्नौज रेप कांड के आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव को पॉक्सो एक्ट में सशर्त जमानत, पर इन शर्तों का करना होगा पालन

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