डीएनए हिंदीः दिल्ली के कंझावला (Kanjhawala Accident Case) में हुए अंजलि एक्सीडेंट केस में अब आरोपियों पर हत्या की धारा भी लगाई जाएगी. गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इस केस में 302 की धारा जोड़ने का निर्देश दिया है. दिल्ली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने पुलिस को एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ 302 यानी हत्या की धारा लगाने के निर्देश दिए गए हैं.
PCR कर्मियों पर सख्त एक्शन
जानकारी के मुताबिक, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को गृह मंत्रालय में जांच रिपोर्ट सौंपी है. रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को यह महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं. बताया जा रहा कि MHA घटना के वक्त पीसीआर और पिकेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही मंत्रालय ने डीसीपी से स्पष्टीकरण मांगा है कि वारदात की रात इलाके में कानून व्यवस्था के क्या इतंजाम थे.
1 जनवरी की रात हुई थी वारदात
मंत्रालय की ओर से अजंली केस में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द फास्ट ट्रायल के लिए कहा गया है. गौरतलब है कि आरोपियों ने 1 जनवरी 2023 की रात अंजलि सिंह के स्कूटी को टक्कर मारने के बाद उसे सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए थे. घटना में युवती की मौत हो गई थी.
अदालत ने आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत अर्जी की खारिज
वहीं, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को इस कांड के आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत अर्जी खारिज कर दी. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने कहा कि अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, जांच प्रारंभिक स्तर पर होने के तथ्य पर विचार करते हुए अदालत जमानत देने की पक्षधर नहीं है. अतिरिक्त सरकारी अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि भारद्वाज ने यह कहकर जांच को भटकाने का प्रयास किया कि सह-आरोपी दीपक कार चला रहा था. उन्होंने कहा, ‘‘जानकारी होना और बाद में पता चलना दोनों में अंतर की एक बारीक रेखा है. हम मामले में जांच कर रहे हैं.
इनपुट-एजेंसी
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अंजलि एक्सीडेंट केस में आरोपियों पर लगेगी हत्या की धारा, कंझावला कांड में गृह मंत्रालय के सख्त एक्शन के निर्देश