डीएनए ​हिंदी: इंडियन रेलवे (Indian Railway) के अंबाला डिवीजन पर एक कैटरिंग ठेकेदार को पानी की बोतल पर 5 रुपये लेना भारी पड़ गया. ग्राहक ने 15 रुपये की बोतल के बदले 20 रुपसे वसूलने वाले वेंडर का वीडियो बनाकर ट्विट कर आईआरसीटीसी (IRCTC) और भारतीय रेलवे को टैग कर दिया. इसी का संज्ञान लेते हुए कुछ ही घंटों बाद कैटरिंग ठेकेदार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया. 

दरअसल, भारतीय रेल से शख्स चंडीगढ़ से शाहजहांपुर जा रहा थाच. इस दौरान उसने ट्रेन में आने वाले वेंडर (Railway Catering Vendor) से एक पानी की बोतल ली. बोतल पर रेंट 15 रुपये था, लेकिन वेंडर ने यात्रा कर रहे शख्स से 20 रुपये मांगे. इसको लेकर दोनों में कुछ बातचीत भी हुई, यह वाक्या यात्री ने फोन के कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद यात्री ने यह वीडियो भारतीय रेलवे, आईआरसीटीसी को टैग करते हुए ट्वीट कर दिया. इसके कुछ ही घंटों बाद ही (IRCTC) ने कॉन्ट्रेटर और वेंडर दोनो पर कार्रवाई की है.

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IRCTC ने जुर्माना लगाने के साथ भेजा नोटिस

पानी की बोतल पर प्रिंट रेट से 5 रुपये की ज्यादा वसूली पर (IRCTC) ने लाइसेंसधारी मैसर्स चंद्रमौली मिश्रा पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कारण बताओं नोटिस भी सौंपा गया है. इसके साथ ही आईआरसीटीसी मैसर्स के खिलाफ एक और जांच चला रहा है, जिसमें पता लगाया जा रहा है कि ठेकेदार ने यह पहली बार किया या है फिर पहले भी प्रिंट रेट से ज्यादा वसूली की गई है. 

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प्रिंट रेट से ज्यादा रुपये नहीं ले सकते वेंडर

रेलवे के नियमों अनुसार स्टेशन से लेकर ट्रेन के अंदर सामान देने वाले कोई रेलवे वेंडर सामान पर यात्रियों से तय मूल्यों से ज्यादा रुपया नहीं वसूल सकते हैं. इसके लिए आईआरसीटीसी द्वारा स्टेशन से लेकर रेल में मिलने वाले सभी आइट्म के मूल्स पहले से तय किए गए हैं. साथ ही इसमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि वेंडर यात्रियों से तय कीमत से ज्यादा पैसा नहीं वसूल सकते हैं. ऐसा मिलने पर वेंडर का लाइसेंस रद्द करने से लेकर उन पर भारी भरकम पैनल्टी लगाई जा सकती है. 

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indian railway catering vendor charge extra 5 rupee on water bottle from passenger irctc fined one lakh rupees
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15 रुपये की पानी की बोतल पर यात्री से वसूले 20 रुपये, Railway ने ठेकेदार पर लगाय
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15 रुपये की पानी की बोतल पर यात्री से वसूले 20 रुपये, Railway ने ठेकेदार पर लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना