RG Kar Case: पश्चिम बंगाल की सियालदह अदालत ने सोमवार को आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. बता दें, पिछले साल 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी आरजी कर परिसर में मिली थी. कोलकाता पुलिस के विशेष जांच दल द्वारा इस मामले में शुरुआती जांच की गई थी. इस टीम ने बाद में दोषी संजय रॉय को गिरफ्तार किया था. हालांकि, सीबीआई ने घटना के पांच दिनों बाद जांच शुरू की थी और इसके बाद रॉय को शहर की पुलिस द्वारा केंद्रीय एजेंसी अधिकारियों को सौंपा गया था. 

संजय रॉय पर कौन-कौन सी धाराएं लगीं
शनिवार को सियालदह सिविल और आपराधिक कोर्ट ने संजय रॉय को आरजी कर ट्रेनी डॉक्टर का रेप एंड मर्डर केस में अपराधी घोषित पाया था. कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66, 103/1 को लगाया है.  कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ शिकायत था कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गया था और
 सेमिनार रूप में भी गया था. सेमिनार रूम में लेडी डॉक्टर आराम कर रही थी, जहां आरोपी ने उसका रेप किया और फिर मर्डर कर दिया. 

बता दें, जज ने 18 जनवरी को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस केस में आरोपी को अधिकतम सजा मृत्युदंड और कम से कम सजा उम्रकैद मिल सकती है.  पिछले साल, आरजी कर के पूर्व और विवादित प्रधानाचार्य संदीप घोष और टाटा पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल को इसी कोर्ट से 'डिफॉल्ट बेल' मिल गई थी. इस मामले में सीबीआई आरोपियों की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर सप्लीमेंट्री चार्ज शीट दर्ज नहीं कर पाई थी.  इस मामले की शुरुआती जांच को घोष और मंडल दोनों ने ही भटकाने की कोशिश की. उन्होंने भ्रमित करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किये थे. बाद में कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले में जांच शुरू की थी. 


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कब शुरू हुआ था ट्रायल
इस मामले में पीड़ित के शव के बरामद होने के 59 दिनों बाद ट्रायल प्रक्रिया पिछले साल 11 नवंबर को शुरू हुई थी. कन्वीक्शन प्रोसेस 18 जनवरी को पूरा हुआ, जो कि अपराध की तारीख के बाद 162 दिनों का था. अब, अपराध की तारीख से ठीक 164 दिन बाद सोमवार को सजा सुनाई गई. 


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Important decision in RG Kar case Sealdah Court sentences convict Sanjay Roy to life imprisonment
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RG Kar case में अहम फैसला
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RG Kar case में अहम फैसला, सियालदह कोर्ट ने दोषी Sanjay Roy को सुनाई आजीवन उम्रकैद की सजा 
 

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