हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने 27 अक्टूबर, 2024 को एक महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने अगले एक महीने के लिए शहर में पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, रैलियों, धरनों और सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जो तत्काल उपद्रव या खतरे की स्थिति में कार्रवाई की अनुमति देती है. यह प्रतिबंध 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 28 नवंबर, 2024 की शाम 6 बजे तक लागू रहेगा. हैदराबाद पुलिस द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कई सारे विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि कई संगठन और पार्टियां शहर में धरना और विरोध प्रदर्शन कर शहर की शांति और व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं. 

धारा 144 लागू होने के कारण निम्नलिखित पर प्रतिबंध है:

  • पांच या अधिक लोगों का इकट्ठा होना
  • कोई भी रैली, धरना या सार्वजनिक सभा
  • भाषण देना, प्रतीक या झंडे दिखाना, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संदेश प्रदर्शित करना

बता दें यह आदेश विशेष रूप से सचिवालय और अन्य संवेदनशील स्थानों के आस-पास लागू होगा.


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हालांकि, कुछ गतिविधियों को इस आदेश से छूट दी गई है:

  • ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और होमगार्ड
  • ड्यूटी पर तैनात सेना के कर्मी
  • अंतिम संस्कार की प्रक्रिया
  • शैक्षणिक विभाग की फ्लाइंग स्क्वॉड
  • अन्य व्यक्ति या समूह जिन्हें सक्षम प्राधिकरण द्वारा छूट दी गई है
  • कानूनी कार्रवाई का प्रावधान

नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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hyderabad police commissioner order to imposed section 144 in city for a month due to protest concern
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Hyderabad: हैदराबाद में एक महीने के लिए क्यों लागू किया धारा 144? धरना-प्रदर्शन
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Hyderabad: हैदराबाद में एक महीने के लिए क्यों लागू किया धारा 144? धरना-प्रदर्शन पर भी रोक, वजह जानिए

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