डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट आज मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद वाले विवादित मामले की सुनवाई करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति वाले फैसले पर रोक लगा दी थी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक बरकरार रहेगी.

गौरतलब है कि 14 दिसंबर, 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की अर्जी स्वीकार कर ली थी. इससे पहले, अदालत ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को समेकित करने का निर्देश दिया था. इसपर अदालत ने कहा कि इन सभी मुकदमों की प्रकृति एक समान है.  

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हिन्दू पक्ष ने किया बड़ा दावा
हिन्दू पक्ष ने दावा किया है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर बनाई गई हैं. उनका दावा है कि शाही मस्जिद हिन्दू समुदाय से जुड़ी है और हिन्दू समुदाय के लोग वहां पूजा अर्चना का अधिकार मांग रहे हैं. समुदाय का कहना है कि ईदगाह में कई हिन्दू धार्मिक प्रतीक मौजूद हैं, जो दर्शातें हैं कि ये मस्जिद एक हिन्दू धार्मिक स्थान पर बनाई गई है. 

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हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी किया दावा 
वहीं हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का दावा है कि, शाही ईदगाह मस्जिद के भीतर एक कमल की आकृति का स्तंभ है, जिसके नीचे कई हिन्दू धार्मिक प्रतीक भी मौजूद हैं. इतना ही नहीं बल्कि यहां शेषनाग की तस्वीर भी मौजूद है.

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Hearing on disputed case Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah held in Supreme Court today
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श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवादित मामले पर सुनवाई

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