डीएनए हिंदीः वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) परिसर को लेकर भगवान आदि विशेश्वर विराजमान केस में जिला कोर्ट आज फैसला दे सकती है. विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरन सिंह 'बिसेन'  की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है. ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत केस की पोषणीयता को लेकर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है. कोर्ट को आज तय करना है कि मामला सुनने लायक है या नहीं. सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.  

याचिका में क्या मांग
इस याचिका में तीन प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहला है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की पूजा शुरू करने की अनुमति. दूसरी मांग है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपा जाए. वही तीसरी मांग की गई है कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंध किया जाए. फिलहाल मुस्लिम पक्ष को वर्तमान में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति है. 

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कोर्ट ने शिवलिंग की जांच से किया इनकार
बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच कराने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था. कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे फव्वारा बताया गया था. जिला कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है.   

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gyanvapi mosque case varanasi court verdict on plea seeking worship of shivling today
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ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 'शिवलिंग' की पूजा होगी या नहीं?
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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.  

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ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 'शिवलिंग' की पूजा होगी या नहीं? वाराणसी कोर्ट का आज करेगा फैसला