गुरुग्राम (Gurugram) की एक अदालत ने हत्या के केस में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों की पहचान अर्जुन और अख्तर के तौर पर हुई है. पिछले साल फरवरी में दोनों ने मृतक से ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे मांगे थे. पीड़ित ने पैसे नहीं होने की बात कही थी जिसके बाद दोनों ने बेरहमी से चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसके पास से मिले 220 रुपये लेकर फरार हो गए थे. कोर्ट ने इसे बेरहमी से की गई हत्या करार देते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 

पिछले साल फरवरी में की थी हत्या 
गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगन गीत कौर ने दोनों आरोपी अर्जुन और अख्तर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पिछले साल फरवरी में एक शख्स की लाश लावारिस हालत में स्कूल की बिल्डिंग में मिली थी. तफ्तीश में दोनों आरोपियों के खिलाफ सबूत मिले और पुलिस की पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात भी कबूल कर ली थी. दोनों को ड्रग्स की लत थी और इसके लिए झपटमारी समेत दूसरे अपराध पहले भी अंजाम देते रहे थे. 


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पुलिस की पूछताछ और बाद में कोर्ट के सामने भी दोनों ने स्वीकार किया था कि उन्होंने मृतक से ड्रग्स के लिए पैसे मांगे थे. जब उसने पैसे देने से इनकार किया, तो उन दोनों ने पहले उसकी पिटाई की और फिर कई बार चाकुओं से वार किया था. उसकी हत्या करने के बाद जेब से 220 रुपये निकाले और जाकर दोनों ने नशा किया था. कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये का मुचलका भरने का आदेश भी दिया है.

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220 रुपये के लिए किया था मर्डर, कोर्ट ने दोनों दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
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220 रुपये के लिए किया था मर्डर, कोर्ट ने दोनों दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
 

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